बीकानेर। मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के तीन आरोपियों में से दो पर आरोप प्रमाणित मानकर चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने तीसरे आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया और उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं। 17 मई, 25 को मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। बच्ची की मां ने रिपोर्ट में बताया कि वह औद्योगिक एरिया की एक फैक्ट्री में काम करती है और वहीं अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती है। जब वह और उसका पति फैक्ट्री में काम करने जाते थे तो फैक्ट्री में काम करने वाला रिंकू और ठेकेदार नरेश उसकी 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते थे। इनके अलावा कार्तिक ने भी बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच की और रिंकू व नरेश पर आरोप प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया, जबकि कार्तिक को आरोपी नहीं माना। पीडि़त पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी पेश करने पर कोर्ट ने सुनवाई और कार्तिक को भी आरोपी मानकर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं। आदेश में पॉक्सो कोर्ट ने कहा कि पीडि़ता के मजिस्ट्रेट बयान, पुलिस के समक्ष बयान और एफआईआर के मुताबिक अनुस ंधान अधिकारी को कार्तिक के खिलाफ भी आरोप पत्र पेश करना चाहिए था। आगामी तारीख पेशी 4 फरवरी है।























