हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश का फैसला वापस ले लिया है। इसके बाद पिछले 10 दिनों से चल रही न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मंगलवार से प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी काम पर लौटेंगे। दरअसल प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। लेकिन 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया था। वहीं, आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं होती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के अनुसार आज उनकी विधि मंत्री जोगाराम पटेल और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एसपी शर्मा से वार्ता हुई। वार्ता में सरकार और हाईकोर्ट ने हमारी मांगे मानने का हमें ठोस आश्वासन दिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट ने सामूहिक अवकाश को लेकर ज्यूडिशियल ऑर्डर भी जारी कर रखा हैं। इसका भी हमें सम्मान करना हैं। ऐसे में हमने सामूहिक अवकाश से लौटने का निर्णय लिया है।