बीकानेर। पीबीएम हॉस्पिटल से 161 ठेका कर्मियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सचिव, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अधीक्षक को जारी किए गए हैं। प्रकरण में सुनवाई मंगलवार को रखी गई है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम हॉस्पिटल में मैन पावर तथा मल्टी टास्क वर्कर्स के ठेकों को लेकर विवाद गहराया हुआ है। मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में मल्टी टास्क वर्कर्स रखने के लिए चार करोड़ रुपए से अधिक का एक साल का ठेका उदयपुर की मैसर्स पन्नाधाय सिक्योरिटी को इसी साल दिया गया था। स्किल्ड अटेंडेंट के नाम पर 10वीं पास करीब 350 श्रमिक कॉलेज, पीबीएम, एसएसबी, जिला अस्पताल और गंगाशहर सेटेलाइट अस्पताल में रखने बताए गए हैं। विवाद तब हुआ जब पीबीएम हॉस्पिटल में पहले से ही एक अन्य फर्म के ठेके पर लगे हुए 161 अटेंडेंट्स को हटा दिया गया। यह ठेका मैसर्स गजेंद्र एंटरप्राइजेज का है। फर्म ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने श्रमिकों को हटाने पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर फर्म ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी, पीबीएम अधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा और पन्नाधाय फर्म को नोटिस जारी किए गए। याचिका पर सुनवाई मंगलवार को रखी गई है। वर्तमान में मैन पावर के ठेकों में श्रमिकों की संख्या और भुगतान को लेकर काफी शिकायतें हैं। श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। ईएसआई और पीएफ कितने श्रमिकों का कट रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। अस्पताल प्रभारी कई बार कॉलेज प्रशासन से श्रमिकों को भुगतान समय पर करने की मांग कर चुके हैं।