बीकानेर।मोबाइल छीन ले जाने के मामले में कोर्ट ने दोषियों की सजा से दंडित किया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर रमेश कुमार ने 11 सितंबर को सुनाया। जिसमें आरोपी राजेंद्र उर्फ अमिताभ उर्फ चामेश पुत्र कैलाशचंद निवासी चांदमल जी के बाग के पास, पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर तथा केडी उर्फ टूलिया उर्फ किशोर पुत्र मोतीराम निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, गली नं. 06 हाल बजरंगपुरी, वल्लभ गार्डन पीएस जेएनवीसी, बीकानेर को धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी करार देकर पांच-पांच वर्ष के कठिन कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अदम अदायगी अभियुक्तगण एक माह का साधारण कारावास भुगतेंगे। अभियोजन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परिवादी अमित गोस्वामी ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी जय
नारायण व्यास कॉलोनी, को दी। जिसमें बताया कि 08 अप्रैल 2017 को रात्रि के लगभग नौ बजे नागणेचीजी मंदिर के पास आरोपियों ने उसके रास्ते चलते में मोबाईल फोन सेमसंग जे-7-2016 छीनकर ले गये।
जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपी राजेंद्र उर्फ अमिताभ तथा केडी उर्फ टूलिया उर्फ किशोर के विरुद्ध जुर्म धारा 392/34 भादस में आरोप प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहान के बयान तथा 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने की।

























