बीकानेर जिले में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए, मैं नम्रता वृष्णि, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बीकानेर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बीकानेर जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयो सीबीएसई विद्यालयों /आंगनबाडियों / मदरसों में कक्षा 08 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों का दिनांक 08.01.2026 से 10.01.2026 का शैक्षणिक अवकाश घोषित करती हूँ तथा कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत् विद्य ार्थियों का दिनांक 08.01.2026 से 10.01.2026 का शैक्षणिक समय प्रातः 10.00 बजे से 03.00 बजे तक करने हेतु आदेश देती हूँ। उक्त अवकाश आदेश केवल विद्यार्थियों के लिये ही प्रभावी रहेगा। विद्यालयों में कार्मिक / शिक्षक शाला समयानुसार उपस्थित रहेंगें।
जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
























