बीकानेर। सूचना दिए बिना विदेशी नागरिक को गेस्ट हाउस में ठहराने पर संचालक के खिलाफ कोटगेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआईडी के इंस्पेक्टर हरीश खड़गावत और सब इंस्पेक्टर भोम सिंह की ओर से कोटगेट थाना पुलिस को यह रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जूनागढ़ के सामने सब्जी मंडी के पास स्थित अग्रवाल गेस्ट हाउस में एक विदेशी नागरिक को बिना सूचना दिए ठहराया गया। गेस्ट हाउस की ओर से विदेशी नागरिकों से संबंधित सी फॉर्म नहीं भरा गया था, जो आप्रवासन और विदेशी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या अन्य किसी भी स्थान पर विदेशी नागरिक को ठहरने के संबंध में सीआईडी को सूचना देना जरूरी है। इसके लिए सी फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा कराया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के खिलाफ पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।


























