बीकानेर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने गाय के साथ दुष्कर्म करने वाले को 5 साल का कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
18 अगस्त, 17 को गंगाशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि गांधी प्याऊ के सामने एक व्यक्ति गाय से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गोपेश्वर बस्ती निवासी बाबू खां को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 5 साल के कारावास और 20000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। राशि जमा नहीं कराने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकार का अपराध है। उसके कृत्य से अशांति हो सकती थी और आपस में वैमनस्य फैल सकता था। ऐसे में उसे सबक देना जरूरी है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान हुए।























