एसआई भर्ती-2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चयनित एसआई को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी।अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को इस अपील का फैसला 3 महीने के भीतर करने के भी निर्देश दिए हैं। तब तक एकलपीठ का 28 अगस्त के भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा।बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने दलील दी कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।
मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर और वकील हरेंद्र नील पेश हुए। जबकि चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की।ज्ञात रहे कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती रद्द का फैसला सुनाया था।इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के 28 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था। डिवीजन बेंच के फैसले के बाद कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बैंच के 8 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
























