बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण की ओर से सात साल पहले सड़क हादसे में दो लोगों के मारे जाने पर उनके परिजनों को 35.63 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। वाहन मालिक और चालक को यह राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। 7 जनवरी को सुबह बज्जू रोड पर बस ने पिकअप को टक्कर मार दी थी। पिकअप में सवार नवलाराम व कालूराम की मौके पर ही मौत हो गई व प्रभुराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों की ओर से अधिकरण में दावा पेश किया गया। वकील बिरमदेव रामावत व शिवशंकर स्वामी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। अधिकरण की ओर से सुनवाई के बाद वाहन मालिक, चालक को 35.63 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश हैं। यह राशि मृतकों के परिजनों को याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी।
























