बीकानेर।बीकानेर शहर के वैशाली नगर क्षेत्र में स्थित काला पेट्रोल पंप के सामने की विवादित भूमि को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश सामने आया है। माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर श्रीमती विश्राम मीणा ने 29 जनवरी 2026 को प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विवाद कृषि भूमि के नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम दर्ज किए जाने को लेकर सामने आया था। संबंधित भूमि पुराने खसरा नंबर 41, 43, 46 सहित अन्य खसरों से संबंधित है, जिनका नए खसरा नंबरों में रूपांतरण कर नगर विकास न्यास के नाम दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से प्रभावित होकर भूमि स्वामी श्री शिव कच्छावा द्वारा अपने अधिवक्ता सुरेश कुमार बोलचा के माध्यम से संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी।
अपील पर सुनवाई करते हुए माननीय संभागीय आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण, हस्तांतरण या परिवर्तन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह भूमि वर्तमान में काला पेट्रोल पंप के सामने वैशाली नगर क्षेत्र में स्थित है।
बताया जा रहा है कि उक्त भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि (न्यास भूमि) में दर्ज किए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिस पर अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
फिलहाल प्रशासनिक आदेश के चलते संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकेगी। मामले की अगली सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।























